Factories Act 41Cअध्याय IVA · Provisions Relating to Hazardous Processes
धारा 41C · अधिष्ठाता का परिसंकटमय प्रक्रियाओं के संबंध में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता-
(क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, शुद्ध और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए-धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे;
(ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनके पास परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई-संबंधी अर्हताएं और अनुभव हैं तथा जो कारखाने के भीतर ऐसे पदार्थों के उठाने-धरने का पर्यवेक्षण करने और काम के स्थान पर कर्मकारों का विहित रीति से संरक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं :
परन्तु जहां इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति की अर्हताओं और अनुभव के बारे में कोई प्रश्न उठता है वहां मुख्य निरीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा;
(ग) प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सीय परीक्षा की-
(क) ऐसे कर्मकार को कोई ऐसा काम सौंपने के पहले जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई या काम अन्तर्वलित है,
(ख) ऐसा काम करते रहने के दौरान और ऐसे काम के समाप्त होने के पश्चात्, ऐसे अंतरालों पर, जो बारह मास से अधिक न हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए,
व्यवस्था करेगा ।
(क) कारखाने में ऐसे कर्मकारों के, यथास्थिति, शुद्ध और अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख या चिकित्सा संबंधी अभिलेख रखेगा जो किसी रासायनिक, विषैले या किन्हीं ऐसे अन्य हानिप्रद पदार्थों के प्रति उच्छन्न हैं जो विनिर्मित किए जाते हैं, भंडार में रखे जाते हैं, उठाए-धरे या परिवहन किए जाते हैं और ऐसे अभिलेख, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, कर्मकारों की पहुंच में होंगे;
(ख) ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिनके पास परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई-संबंधी अर्हताएं और अनुभव हैं तथा जो कारखाने के भीतर ऐसे पदार्थों के उठाने-धरने का पर्यवेक्षण करने और काम के स्थान पर कर्मकारों का विहित रीति से संरक्षण करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में सक्षम हैं :
परन्तु जहां इस प्रकार नियुक्त किसी व्यक्ति की अर्हताओं और अनुभव के बारे में कोई प्रश्न उठता है वहां मुख्य निरीक्षक का विनिश्चय अन्तिम होगा;
(ग) प्रत्येक कर्मकार की चिकित्सीय परीक्षा की-
(क) ऐसे कर्मकार को कोई ऐसा काम सौंपने के पहले जिसमें किसी परिसंकटमय पदार्थ की उठाई-धराई या काम अन्तर्वलित है,
(ख) ऐसा काम करते रहने के दौरान और ऐसे काम के समाप्त होने के पश्चात्, ऐसे अंतरालों पर, जो बारह मास से अधिक न हो, ऐसी रीति से जो विहित की जाए,
व्यवस्था करेगा ।
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