Factories Act 68अध्याय VII · Employment of Young Persons
धारा 68 · अवयस्थ कर्मकारों का टोकन रखना
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
कोई बालक जिसने अपना चौदहवां वर्ष पूरा कर लिया है या कोई कुमार किसी कारखाने में काम करने के लिए अपेक्षित या अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जब तक कि-
(क) धारा 69 के अधीन उसके संबंध में दिया गया योग्यता प्रमाणपत्र, कारखाने के प्रबंधक की अभिरक्षा में न हो, और
(ख) ऐसा बालक या कुमार काम करते समय अपने पास एक टोकन नहीं रखता जिसमें ऐसे प्रमाणपत्र का निर्देश हो ।
(क) धारा 69 के अधीन उसके संबंध में दिया गया योग्यता प्रमाणपत्र, कारखाने के प्रबंधक की अभिरक्षा में न हो, और
(ख) ऐसा बालक या कुमार काम करते समय अपने पास एक टोकन नहीं रखता जिसमें ऐसे प्रमाणपत्र का निर्देश हो ।
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