Factories Act 111Aअध्याय XI · Supplemental
धारा 111A · कर्मकारों के अधिकार
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक कर्मकार को निम्नलिखित अधिकार होंगे-
(i) कार्य पर कर्मकार के स्वास्थ्य और उसका सुरक्षा से संबंधित जानकारी अधिष्ठाता से प्राप्त करना,
(ii) जहां भी संभव हो वहां, कारखाने के भीतर प्रशिक्षित होना, या मुख्य निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी प्रशिक्षण केन्द्र या संस्थान में जहां कार्य पर कर्मकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित होने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अपने नाम को भिजवाना,
(iii) निरीक्षक को प्रत्यक्ष रूप से या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से कारखाने में उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के संरक्षण के लिए अपर्याप्त व्यवस्था के मामले में अभ्यावेदन करना ।]
(i) कार्य पर कर्मकार के स्वास्थ्य और उसका सुरक्षा से संबंधित जानकारी अधिष्ठाता से प्राप्त करना,
(ii) जहां भी संभव हो वहां, कारखाने के भीतर प्रशिक्षित होना, या मुख्य निरीक्षक द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी प्रशिक्षण केन्द्र या संस्थान में जहां कार्य पर कर्मकार के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षित होने के लिए अधिष्ठाता द्वारा अपने नाम को भिजवाना,
(iii) निरीक्षक को प्रत्यक्ष रूप से या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से कारखाने में उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा के संरक्षण के लिए अपर्याप्त व्यवस्था के मामले में अभ्यावेदन करना ।]
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