Factories Act 41Bअध्याय IVA · Provisions Relating to Hazardous Processes
धारा 41B · अधिष्ठाता द्वारा जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) ऐसे प्रत्येक कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, स्वास्थ्य संबंधी परिसंकट सहित खतरों से संबंधित सभी जानकारी और विनिर्माण, परिवहन, भंडारकरण और अन्य प्रक्रियाओं में ही सामग्रियों या पदार्थों को खुला छोड़ने या उनकी उठाई-धराई से उद्भूत ऐसे परिसंकटों पर काबू पाने के उपाय विहित रीति से कारखाने में नियोजित कर्मकारों, मुख्य निरीक्षक, उस स्थानीय प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता के भीतर कारखाना स्थित है और आस-पास के जनसाधारण को प्रकट करेगा ।
(2) अधिष्ठाता, उस कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, रजिस्ट्रीकरण करने के समय उसमें नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत एक विस्तृत नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक तथा स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे अन्तरालों पर जो विहित किए जाएं, उक्त रीति में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में मुख्य निरीक्षक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करेगा ।
(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई जानकारी में अपशिष्टों की मात्रा, विनिर्देश और अन्य लक्षण तथा उनके व्ययन की रीति के बारे में ठीक-ठीक जानकारी सम्मिलित होगी ।
(4) प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से, स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधरण की जानकारी में लाएगा ।
(5) कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता,-
(क) यदि ऐसा कारखाना, कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ पर, परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ है तो ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर; और
(ख) यदि ऐसा कारखाना ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय परिसंकटमय प्रक्रिया में लगना चाहता है तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व तीस दिन की अवधि के भीतर,
मुख्य निरीक्षक को प्रक्रिया की प्रकृति और ब्यौरों के बारे में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचित करेगा ।
(6) जहां कारखाने का कोई अधिष्ठाता उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे कारखाने को धारा 6 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी शास्ति के होते हुए भी, जो कारखाने के अधिष्ठाता पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी ।
(7) किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से, कारखाना परिसर के भीतर परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई, प्रयोग, परिवहन, भंडारकरण, तथा कारखाना परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के व्ययन के लिए उपाय अधिकथित करेगा और उनका कर्मकारों तथा आस-पास रहने वाले जनसाधरण के बीच, विहित रीति से, प्रचार करेगा ।
(2) अधिष्ठाता, उस कारखाने का, जिसमें कोई परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, रजिस्ट्रीकरण करने के समय उसमें नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा की बाबत एक विस्तृत नीति अधिकथित करेगा और ऐसी नीति के बारे में मुख्य निरीक्षक तथा स्थानीय प्राधिकारी को संसूचित करेगा और उसके पश्चात्, ऐसे अन्तरालों पर जो विहित किए जाएं, उक्त रीति में किए गए किसी परिवर्तन के बारे में मुख्य निरीक्षक और स्थानीय प्राधिकारी को सूचित करेगा ।
(3) उपधारा (1) के अधीन दी गई जानकारी में अपशिष्टों की मात्रा, विनिर्देश और अन्य लक्षण तथा उनके व्ययन की रीति के बारे में ठीक-ठीक जानकारी सम्मिलित होगी ।
(4) प्रत्येक अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के अनुमोदन से, स्थल संबंधी आपात योजना तैयार करेगा और अपने कारखाने के लिए विस्तृत संकट नियंत्रण उपाय करेगा तथा किसी दुर्घटना होने की दशा में किए जाने के लिए अपेक्षित सुरक्षा उपायों को उसमें नियोजित कर्मकारों और कारखाने के आस-पास रहने वाले जनसाधरण की जानकारी में लाएगा ।
(5) कारखाने का प्रत्येक अधिष्ठाता,-
(क) यदि ऐसा कारखाना, कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ पर, परिसंकटमय प्रक्रिया में लगा हुआ है तो ऐसे प्रारम्भ से तीस दिन की अवधि के भीतर; और
(ख) यदि ऐसा कारखाना ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् किसी समय परिसंकटमय प्रक्रिया में लगना चाहता है तो ऐसी प्रक्रिया के प्रारम्भ से पूर्व तीस दिन की अवधि के भीतर,
मुख्य निरीक्षक को प्रक्रिया की प्रकृति और ब्यौरों के बारे में ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचित करेगा ।
(6) जहां कारखाने का कोई अधिष्ठाता उपधारा (5) के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे कारखाने को धारा 6 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, ऐसी किसी शास्ति के होते हुए भी, जो कारखाने के अधिष्ठाता पर इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिरोपित की जा सकती है, रद्द किए जाने के दायित्व के अधीन होगी ।
(7) किसी ऐसे कारखाने का, जिसमें परिसंकटमय प्रक्रिया अन्तर्वलित है, अधिष्ठाता, मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से, कारखाना परिसर के भीतर परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई, प्रयोग, परिवहन, भंडारकरण, तथा कारखाना परिसर के बाहर ऐसे पदार्थों के व्ययन के लिए उपाय अधिकथित करेगा और उनका कर्मकारों तथा आस-पास रहने वाले जनसाधरण के बीच, विहित रीति से, प्रचार करेगा ।
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