Factories Act 4अध्याय I · Preliminary
धारा 4 · विभिन्न विभागों की पृथक्-पृथक् कारखाने या दो या अधिक कारखानों को एक कारखाना घोषित करने की शक्ति
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
[राज्य सरकार स्वयं या अधिष्ठाता द्वारा उस निमित्त आवेदन करने पर,] लिखित आदेश द्वारा [और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे] निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सब या किसी प्रयोजन के लिए अधिष्ठाता के कारखाने के विभिन्न विभागों या शाखाओं को जो आवेदन में विनिर्दिष्ट हों, पृथक्-पृथक् कारखाने माना जाएगा या अधिष्ठाता के दो या अधिक कारखानों को जो आवेदन में विनिर्दिष्ट हों, एक कारखाना माना जाएगा :]
4[परंतु राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन स्वप्रेरणा से कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अधिष्ठाता को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।]
4[परंतु राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन स्वप्रेरणा से कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अधिष्ठाता को सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया जाता है ।]
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