LL Act 9अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 9 · सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या कुछ विशेष परिस्थितियों में उनके कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से उनके पद में रिक्ति उत्पन्न होने की स्थिति में, अध्यक्ष अधिसूचना द्वारा वरिष्ठतम सदस्य को नए अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं।
(2) जब अध्यक्ष अवकाश या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित होने के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत किए जाने पर, उपलब्ध वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यभार को उस तिथि तक संभालेगा जिस तिथि को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण करेगा।
(2) जब अध्यक्ष अवकाश या किसी अन्य कारण से अनुपस्थित होने के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो अध्यक्ष द्वारा अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत किए जाने पर, उपलब्ध वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कार्यभार को उस तिथि तक संभालेगा जिस तिथि को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण करेगा।
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