LL Act 33अध्याय VIII · Powers of Lokpal
धारा 33 · प्रारंभिक जांच के दौरान अभिलेखों को नष्ट होने से रोकने के लिए निर्देश देने का लोकपाल का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में लोकपाल किसी दस्तावेज या अभिलेख की तैयारी या अभिरक्षा का कार्यभार सौंपे गए लोक सेवक को उचित निर्देश जारी कर सकता है।
(क) ऐसे दस्तावेज़ या अभिलेख को नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए; या
(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज़ या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकना; या
(ग) लोक सेवक को भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने या बेचने से रोकना।
(क) ऐसे दस्तावेज़ या अभिलेख को नष्ट होने या क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए; या
(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज़ या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकना; या
(ग) लोक सेवक को भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित किसी भी संपत्ति को हस्तांतरित करने या बेचने से रोकना।
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