LL Act 4अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 4 · चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति की अनुशंसाएँ प्राप्त करने के बाद की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होंगे:
(क) प्रधानमंत्री--अध्यक्ष;
(ख) लोकसभा अध्यक्ष--सदस्य;
(ग) लोकसभा में विपक्ष के नेता--सदस्य;
(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश--सदस्य;
(ई) अध्यक्ष और उपरोक्त खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रख्यात न्यायविद, जिसे अध्यक्ष-सदस्य द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
(2) चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(3) लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजन से तथा इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए चयन समिति एक खोज समिति का गठन करेगी जिसमें कम से कम सात प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिन्हें भ्रष्टाचार-विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त (बीमा और बैंकिंग सहित), कानून और प्रबंधन या किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त हो, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में उपयोगी हो सकता है।
बशर्ते कि चयन समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।
इसके अलावा, चयन समिति खोज समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
(4) चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन हेतु अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से विनियमित करेगी।
(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोज समिति का कार्यकाल, उसके सदस्यों को देय शुल्क और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
(क) प्रधानमंत्री--अध्यक्ष;
(ख) लोकसभा अध्यक्ष--सदस्य;
(ग) लोकसभा में विपक्ष के नेता--सदस्य;
(घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा मनोनीत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश--सदस्य;
(ई) अध्यक्ष और उपरोक्त खंड (क) से (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रख्यात न्यायविद, जिसे अध्यक्ष-सदस्य द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
(2) चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति अमान्य नहीं होगी।
(3) लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के प्रयोजन से तथा इस पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का पैनल तैयार करने के लिए चयन समिति एक खोज समिति का गठन करेगी जिसमें कम से कम सात प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे जिन्हें भ्रष्टाचार-विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त (बीमा और बैंकिंग सहित), कानून और प्रबंधन या किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता प्राप्त हो, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में उपयोगी हो सकता है।
बशर्ते कि चयन समिति के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।
इसके अलावा, चयन समिति खोज समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।
(4) चयन समिति लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन हेतु अपनी प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से विनियमित करेगी।
(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोज समिति का कार्यकाल, उसके सदस्यों को देय शुल्क और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन का तरीका ऐसा होगा जैसा निर्धारित किया जाए।
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