LL Act 18अध्याय VI · Jurisdiction in Respect of Inquiry
धारा 18 · अध्यक्ष को मामलों को स्थानांतरित करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन किए जाने पर, अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के बाद, किसी एक पीठ के समक्ष लंबित किसी भी मामले को निपटान के लिए किसी अन्य पीठ को स्थानांतरित कर सकता है।
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