LL Act 10अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 10 · लोकपाल के सचिव, अन्य अधिकारी और कर्मचारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) लोकपाल में भारत सरकार के सचिव के पद का एक सचिव होगा, जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से की जाएगी।
(2) भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद से कम रैंक का एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से की जाएगी।
(3) लोकपाल के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष या लोकपाल के ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा अध्यक्ष निर्देश दे:
बशर्ते कि राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अनिवार्य कर सकते हैं कि नियम में निर्दिष्ट किसी पद या पदों के संबंध में नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद ही की जाएगी।
(4) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो लोकपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:
इस उपधारा के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में, जहां तक वे वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
(2) भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या समकक्ष पद से कम रैंक का एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जिसकी नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से की जाएगी।
(3) लोकपाल के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष या लोकपाल के ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जैसा अध्यक्ष निर्देश दे:
बशर्ते कि राष्ट्रपति नियम द्वारा यह अनिवार्य कर सकते हैं कि नियम में निर्दिष्ट किसी पद या पदों के संबंध में नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद ही की जाएगी।
(4) संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें ऐसी होंगी जो लोकपाल द्वारा इस उद्देश्य के लिए बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं:
इस उपधारा के अंतर्गत बनाए गए विनियमों में, जहां तक वे वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
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