LL Act 3अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 3 · लोकपाल की स्थापना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक निकाय की स्थापना की जाएगी, जिसे "लोकपाल" कहा जाएगा।
(2) लोकपाल में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
(क) अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता हो; और
(ख) सदस्यों की संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे:
बशर्ते कि लोकपाल के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।
(3) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगा,—
(क) न्यायिक सदस्य के रूप में यदि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है;
(ख) न्यायिक सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य के रूप में, यदि वह त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाला व्यक्ति हो और भ्रष्टाचार-विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त (बीमा और बैंकिंग सहित), कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में कम से कम पच्चीस वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता रखता हो।
(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य निम्नलिखित नहीं होगा—
(i) संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य;
(ii) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति;
(iii) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि पर पैंतालीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति;
(iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य;
(v) वह व्यक्ति जिसे संघ या राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो या बर्खास्त कर दिया गया हो,
और वह (अध्यक्ष या सदस्य के पद के अलावा) किसी भी प्रकार का विश्वास या लाभ का पद धारण नहीं करेगा, न ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होगा, न ही कोई व्यवसाय करेगा या किसी पेशे का अभ्यास करेगा, और तदनुसार, अपने पदभार ग्रहण करने से पहले, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, यदि—
(क) यदि वह किसी विश्वास या लाभ के पद पर आसीन है, तो वह ऐसे पद से इस्तीफा दे दे; या
(ख) यदि वह कोई व्यवसाय चला रहा है, तो ऐसे व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन से उसका संबंध समाप्त हो जाए; या
(ग) यदि वह कोई पेशा कर रहा है, तो वह उस पेशे का अभ्यास करना बंद कर दे।
(2) लोकपाल में निम्नलिखित सदस्य होंगे—
(क) अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जो उपधारा (3) के खंड (ख) में निर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता हो; और
(ख) सदस्यों की संख्या आठ से अधिक नहीं होगी, जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे:
बशर्ते कि लोकपाल के कम से कम पचास प्रतिशत सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे।
(3) कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र होगा,—
(क) न्यायिक सदस्य के रूप में यदि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रह चुका है;
(ख) न्यायिक सदस्य के अलावा किसी अन्य सदस्य के रूप में, यदि वह त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता वाला व्यक्ति हो और भ्रष्टाचार-विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त (बीमा और बैंकिंग सहित), कानून और प्रबंधन से संबंधित मामलों में कम से कम पच्चीस वर्षों का विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता रखता हो।
(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य निम्नलिखित नहीं होगा—
(i) संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य;
(ii) नैतिक पतन से जुड़े किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया व्यक्ति;
(iii) अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि पर पैंतालीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति;
(iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य;
(v) वह व्यक्ति जिसे संघ या राज्य की सेवा से हटा दिया गया हो या बर्खास्त कर दिया गया हो,
और वह (अध्यक्ष या सदस्य के पद के अलावा) किसी भी प्रकार का विश्वास या लाभ का पद धारण नहीं करेगा, न ही किसी राजनीतिक दल से संबद्ध होगा, न ही कोई व्यवसाय करेगा या किसी पेशे का अभ्यास करेगा, और तदनुसार, अपने पदभार ग्रहण करने से पहले, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, यदि—
(क) यदि वह किसी विश्वास या लाभ के पद पर आसीन है, तो वह ऐसे पद से इस्तीफा दे दे; या
(ख) यदि वह कोई व्यवसाय चला रहा है, तो ऐसे व्यवसाय के संचालन और प्रबंधन से उसका संबंध समाप्त हो जाए; या
(ग) यदि वह कोई पेशा कर रहा है, तो वह उस पेशे का अभ्यास करना बंद कर दे।
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