LL Act 8अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 8 · पद छोड़ने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा रोजगार पर प्रतिबंध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) पद छोड़ने पर अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित के लिए अपात्र होंगे—
(i) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति;
(ii) कोई राजनयिक कार्यभार, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसा कोई अन्य कार्यभार या नियुक्ति जो कानून द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जानी आवश्यक हो;
(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद पर आगे रोजगार;
(iv) पद त्यागने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधानमंडल या नगरपालिका या पंचायत के किसी सदन के सदस्य का चुनाव लड़ना।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के योग्य होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसका कुल कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।
(i) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति;
(ii) कोई राजनयिक कार्यभार, किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसा कोई अन्य कार्यभार या नियुक्ति जो कानून द्वारा राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा की जानी आवश्यक हो;
(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य लाभ के पद पर आगे रोजगार;
(iv) पद त्यागने की तिथि से पाँच वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधानमंडल या नगरपालिका या पंचायत के किसी सदन के सदस्य का चुनाव लड़ना।
(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य अध्यक्ष नियुक्त होने के योग्य होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसका कुल कार्यकाल पाँच वर्ष से अधिक न हो।
स्पष्टीकरण. —इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां किसी सदस्य को अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, वहां सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।
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