LL Act 1अध्याय I · Preliminary
धारा 1 · संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार, आवेदन और प्रारंभ।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम को लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013 कहा जा सकता है।
(2) यह पूरे भारत में लागू होता है।
(3) यह भारत के भीतर और बाहर के लोक सेवकों पर लागू होगा।
(4) यह ऐसी तिथि 1 से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
(2) यह पूरे भारत में लागू होता है।
(3) यह भारत के भीतर और बाहर के लोक सेवकों पर लागू होगा।
(4) यह ऐसी तिथि 1 से लागू होगा जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
