LL Act 11अध्याय III · Inquiry Wing
धारा 11 · जांच विंग।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) किसी भी कानून में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (49 ऑफ 1988) के तहत दंडनीय किसी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध की प्रारंभिक जांच करने के उद्देश्य से जांच निदेशक की अध्यक्षता में एक जांच विंग का गठन करेगा।
बशर्ते कि जब तक लोकपाल द्वारा जांच विंग का गठन नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने लोकपाल को इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच करने के लिए आवश्यक हों।
(2) इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच करने में लोकपाल की सहायता करने के प्रयोजन से, भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे के रैंक के जांच विंग के अधिकारियों को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा 27 के तहत लोकपाल के जांच विंग को प्रदत्त हैं।
बशर्ते कि जब तक लोकपाल द्वारा जांच विंग का गठन नहीं हो जाता, तब तक केंद्र सरकार अपने मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने लोकपाल को इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच करने के लिए आवश्यक हों।
(2) इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच करने में लोकपाल की सहायता करने के प्रयोजन से, भारत सरकार के अवर सचिव के पद से नीचे के रैंक के जांच विंग के अधिकारियों को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो धारा 27 के तहत लोकपाल के जांच विंग को प्रदत्त हैं।
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