LL Act 35अध्याय IX · Special Courts
धारा 35 · केंद्र सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों का गठन किया जाएगा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार, लोकपाल द्वारा अनुशंसित विशेष न्यायालयों की ऐसी संख्या का गठन करेगी, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (49 ऑफ 1988) या इस अधिनियम के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले मामलों की सुनवाई और निर्णय करेंगे।
(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय में मामला दर्ज होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई पूरी हो जाए।
बशर्ते कि यदि मुकदमा एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है, तो विशेष न्यायालय इसके कारण दर्ज करेगा और अधिकतम तीन महीने की अवधि या ऐसी ही तीन महीने की अतिरिक्त अवधियों के भीतर मुकदमा पूरा करेगा, जिसके कारण प्रत्येक तीन महीने की अवधि के अंत से पहले लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, लेकिन कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायालय में मामला दर्ज होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक मुकदमे की सुनवाई पूरी हो जाए।
बशर्ते कि यदि मुकदमा एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं हो पाता है, तो विशेष न्यायालय इसके कारण दर्ज करेगा और अधिकतम तीन महीने की अवधि या ऐसी ही तीन महीने की अतिरिक्त अवधियों के भीतर मुकदमा पूरा करेगा, जिसके कारण प्रत्येक तीन महीने की अवधि के अंत से पहले लिखित रूप में दर्ज किए जाएंगे, लेकिन कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।
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