LL Act 22अध्याय VII · Procedure in Respect of Preliminary Inquiry and Investigation
धारा 22 · लोकपाल किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना आदि उपलब्ध कराने की मांग कर सकता है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच या छानबीन के उद्देश्य से, लोकपाल या जांच एजेंसी, जैसा भी मामला हो, किसी भी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में, ऐसी प्रारंभिक जांच या छानबीन से संबंधित जानकारी प्रदान करने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्षम हो, ऐसी जानकारी प्रदान करने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है।
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