LL Act 36अध्याय IX · Special Courts
धारा 36 · कुछ मामलों में अनुबंधित राज्य को अनुरोध पत्र भेजना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2 ऑफ 1974) में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी अपराध या इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य कार्यवाही की प्रारंभिक जांच या छानबीन के दौरान, इस संबंध में अधिकृत लोकपाल के किसी अधिकारी द्वारा किसी विशेष न्यायालय में आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध या कार्यवाही की प्रारंभिक जांच या छानबीन के संबंध में किसी साक्ष्य की आवश्यकता है और उसकी राय है कि ऐसा साक्ष्य किसी संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकता है, तो विशेष न्यायालय, इस बात से संतुष्ट होने पर कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध या कार्यवाही की प्रारंभिक जांच या छानबीन के संबंध में ऐसे साक्ष्य की आवश्यकता है, संविदाकारी राज्य में ऐसे अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय या प्राधिकरण को अनुरोध पत्र जारी कर सकता है—
(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना;
(ii) ऐसे कदम उठाना जो विशेष न्यायालय अनुरोध पत्र में निर्दिष्ट करे; और
(iii) इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों को अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करें।
(2) अनुरोध पत्र उस तरीके से भेजा जाएगा जैसा केंद्र सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।
(3) उपधारा (1) के अधीन दर्ज किया गया प्रत्येक कथन, या प्राप्त किया गया प्रत्येक दस्तावेज या वस्तु प्रारंभिक जांच या छानबीन के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य माना जाएगा।
(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना;
(ii) ऐसे कदम उठाना जो विशेष न्यायालय अनुरोध पत्र में निर्दिष्ट करे; और
(iii) इस प्रकार लिए गए या एकत्र किए गए सभी साक्ष्यों को अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करें।
(2) अनुरोध पत्र उस तरीके से भेजा जाएगा जैसा केंद्र सरकार इस संबंध में निर्धारित करे।
(3) उपधारा (1) के अधीन दर्ज किया गया प्रत्येक कथन, या प्राप्त किया गया प्रत्येक दस्तावेज या वस्तु प्रारंभिक जांच या छानबीन के दौरान एकत्र किया गया साक्ष्य माना जाएगा।
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