LL Act 60अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 60 · लोकपाल को नियम बनाने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, लोकपाल आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए विनियम बना सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा वे मामले जो वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित हैं, धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है;
(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अधीन लोकपाल की पीठों के बैठने का स्थान;
(ग) धारा 20 की उपधारा (10) के तहत लंबित या निपटाए गए सभी शिकायतों की स्थिति और उनसे संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों को लोकपाल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का तरीका;
(घ) धारा 20 की उपधारा (11) के अधीन प्रारंभिक जांच या छानबीन करने का तरीका और प्रक्रिया;
(ई) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, या निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम निम्नलिखित सभी या इनमें से किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:—
(क) लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें तथा वे मामले जो वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन से संबंधित हैं, धारा 10 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है;
(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (एफ) के अधीन लोकपाल की पीठों के बैठने का स्थान;
(ग) धारा 20 की उपधारा (10) के तहत लंबित या निपटाए गए सभी शिकायतों की स्थिति और उनसे संबंधित अभिलेखों और साक्ष्यों को लोकपाल की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का तरीका;
(घ) धारा 20 की उपधारा (11) के अधीन प्रारंभिक जांच या छानबीन करने का तरीका और प्रक्रिया;
(ई) कोई अन्य मामला जिसे इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट किया जाना आवश्यक है, या निर्दिष्ट किया जा सकता है।
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