LL Act 6अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 6 · अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य को चयन समिति की अनुशंसाओं पर राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वे अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।
बशर्ते कि वह ऐसा कर सके—
(क) राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे; या
(ख) उसे धारा 37 में दिए गए तरीके से उसके पद से हटाया जाएगा।
बशर्ते कि वह ऐसा कर सके—
(क) राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लिखित रूप में अपने पद से त्यागपत्र दे; या
(ख) उसे धारा 37 में दिए गए तरीके से उसके पद से हटाया जाएगा।
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