LL Act 28अध्याय VIII · Powers of Lokpal
धारा 28 · लोकपाल को केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) लोकपाल किसी प्रारंभिक जांच या छानबीन के लिए केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या जांच एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकता है।
(2) प्रारंभिक जांच या ऐसी जांच या जांच से संबंधित किसी मामले की जांच के उद्देश्य से, कोई अधिकारी या संगठन या एजेंसी जिसकी सेवाएं उप-धारा (1) के अधीन उपयोग की जाती हैं, लोकपाल के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन रहते हुए,—
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उससे पूछताछ करना;
(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता हो; और
(ग) किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मंगवाना।
(3) उपधारा (2) के अधीन जिन अधिकारियों, संगठनों या एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, वे प्रारंभिक जांच या छानबीन से संबंधित किसी भी मामले की जांच करेंगे और लोकपाल द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
(2) प्रारंभिक जांच या ऐसी जांच या जांच से संबंधित किसी मामले की जांच के उद्देश्य से, कोई अधिकारी या संगठन या एजेंसी जिसकी सेवाएं उप-धारा (1) के अधीन उपयोग की जाती हैं, लोकपाल के अधीक्षण और निर्देशन के अधीन रहते हुए,—
(क) किसी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उससे पूछताछ करना;
(ख) किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता हो; और
(ग) किसी कार्यालय से कोई सार्वजनिक अभिलेख या उसकी प्रति मंगवाना।
(3) उपधारा (2) के अधीन जिन अधिकारियों, संगठनों या एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है, वे प्रारंभिक जांच या छानबीन से संबंधित किसी भी मामले की जांच करेंगे और लोकपाल द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
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