LL Act 25अध्याय VIII · Powers of Lokpal
धारा 25 · लोकपाल की पर्यवेक्षी शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (25 ऑफ 1946) की धारा 4 और केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 (45 ऑफ 2003) की धारा 8 में निहित किसी भी बात के बावजूद, लोकपाल को इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक जांच या छानबीन के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों के संबंध में अधीक्षण करने और निर्देश देने की शक्तियां प्राप्त होंगी:
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय या निर्देश देते समय, लोकपाल इस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे किसी भी एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सहित) जिसे जांच सौंपी गई है, को किसी मामले की जांच और निपटान किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता हो।
(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल द्वारा निर्देशित अंतराल पर, धारा 20 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के तहत उसे भेजे गए शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकपाल को विवरण भेजेगा और ऐसा विवरण प्राप्त होने पर, लोकपाल ऐसे मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
(3) लोकपाल द्वारा संदर्भित किसी मामले की जांच कर रहे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी अधिकारी का तबादला लोकपाल की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
(4) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, लोकपाल की सहमति से, लोकपाल द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संचालन के लिए सरकारी अधिवक्ताओं के अलावा अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकता है।
(5) केंद्र सरकार समय-समय पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के निदेशक को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा सकती है और निदेशक ऐसी जांच करने में किए गए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।
बशर्ते कि इस उपधारा के तहत अधीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते समय या निर्देश देते समय, लोकपाल इस प्रकार से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा जिससे किसी भी एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सहित) जिसे जांच सौंपी गई है, को किसी मामले की जांच और निपटान किसी विशेष तरीके से करने की आवश्यकता हो।
(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल द्वारा निर्देशित अंतराल पर, धारा 20 की उपधारा (1) के द्वितीय परंतुक के तहत उसे भेजे गए शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकपाल को विवरण भेजेगा और ऐसा विवरण प्राप्त होने पर, लोकपाल ऐसे मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकता है।
(3) लोकपाल द्वारा संदर्भित किसी मामले की जांच कर रहे दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के किसी भी अधिकारी का तबादला लोकपाल की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।
(4) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, लोकपाल की सहमति से, लोकपाल द्वारा उसे सौंपे गए मामलों के संचालन के लिए सरकारी अधिवक्ताओं के अलावा अधिवक्ताओं का एक पैनल नियुक्त कर सकता है।
(5) केंद्र सरकार समय-समय पर दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के निदेशक को लोकपाल द्वारा संदर्भित मामलों की प्रभावी जांच करने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा सकती है और निदेशक ऐसी जांच करने में किए गए व्यय के लिए जिम्मेदार होगा।
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