LL Act 21अध्याय VII · Procedure in Respect of Preliminary Inquiry and Investigation
धारा 21 · जिन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर दिया जाना चाहिए।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कार्यवाही के किसी भी चरण में, लोकपाल—
(क) अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या
(ख) यदि उसकी राय है कि प्रारंभिक जांच से आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,
लोकपाल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, प्रारंभिक जांच में उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा और उसे अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी देगा।
(क) अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या
(ख) यदि उसकी राय है कि प्रारंभिक जांच से आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,
लोकपाल प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप, प्रारंभिक जांच में उस व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा और उसे अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर भी देगा।
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