LL Act 32अध्याय VIII · Powers of Lokpal
धारा 32 · भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े लोक सेवक के तबादले या निलंबन की सिफारिश करने का लोकपाल का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) जहाँ लोकपाल भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जाँच करते समय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया संतुष्ट हो जाता है,—
(i) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक का प्रारंभिक जांच करते समय अपने पद पर बने रहना ऐसी प्रारंभिक जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है; या
(ii) ऐसा लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट करने या किसी भी तरह से उसमें छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना रखता हो,
तब, लोकपाल केंद्र सरकार को ऐसे लोक सेवक को उसके पद से तब तक के लिए स्थानांतरित करने या निलंबित करने की सिफारिश कर सकता है, जब तक कि आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक का समय निर्धारित न हो जाए।
(2) केंद्र सरकार सामान्यतः उपधारा (1) के अधीन लोकपाल द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करेगी, सिवाय उन कारणों के जिन्हें प्रशासनिक कारणों से लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
(i) धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक का प्रारंभिक जांच करते समय अपने पद पर बने रहना ऐसी प्रारंभिक जांच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है; या
(ii) ऐसा लोक सेवक साक्ष्य को नष्ट करने या किसी भी तरह से उसमें छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना रखता हो,
तब, लोकपाल केंद्र सरकार को ऐसे लोक सेवक को उसके पद से तब तक के लिए स्थानांतरित करने या निलंबित करने की सिफारिश कर सकता है, जब तक कि आदेश में निर्दिष्ट अवधि तक का समय निर्धारित न हो जाए।
(2) केंद्र सरकार सामान्यतः उपधारा (1) के अधीन लोकपाल द्वारा की गई अनुशंसा को स्वीकार करेगी, सिवाय उन कारणों के जिन्हें प्रशासनिक कारणों से लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा।
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