LL Act 13अध्याय V · Expenses of Lokpal to Be Charged on Consolidated Fund of India
धारा 13 · लोकपाल के व्यय भारत की संचित निधि से प्रभारित किए जाएंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
लोकपाल के प्रशासनिक व्यय, जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव या लोकपाल के अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को देय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि से प्रभारित किए जाएंगे और लोकपाल द्वारा ली गई कोई भी फीस या अन्य धनराशि उस निधि का हिस्सा होगी।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
