LL Act 52अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 52 · लोकपाल के सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करने का दावा कर रहे हों, तो उन्हें भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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