LL Act 26अध्याय VIII · Powers of Lokpal
धारा 26 · खोज और जब्ती।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि लोकपाल को यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के तहत किसी जांच के लिए उपयोगी या प्रासंगिक होगा, किसी स्थान पर छिपाया गया है, तो वह किसी एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान सहित) जिसे जांच सौंपी गई है, को ऐसे दस्तावेजों की खोज करने और उन्हें जब्त करने के लिए अधिकृत कर सकता है।
(2) यदि लोकपाल संतुष्ट है कि उपधारा (1) के अंतर्गत जब्त किया गया कोई दस्तावेज इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जांच के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह आवश्यक होगा कि दस्तावेज को उसकी हिरासत में या ऐसे अधिकारी की हिरासत में रखा जाए जिसे अधिकृत किया गया हो, तो वह ऐसे दस्तावेज को जांच पूरी होने तक अपने पास रख सकता है या ऐसे अधिकृत अधिकारी को ऐसे दस्तावेज को अपने पास रखने का निर्देश दे सकता है।
बशर्ते कि यदि कोई दस्तावेज लौटाना आवश्यक हो, तो लोकपाल या अधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की विधिवत प्रमाणित प्रतियां अपने पास रखकर उसे लौटा सकते हैं।
(2) यदि लोकपाल संतुष्ट है कि उपधारा (1) के अंतर्गत जब्त किया गया कोई दस्तावेज इस अधिनियम के अंतर्गत किसी जांच के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह आवश्यक होगा कि दस्तावेज को उसकी हिरासत में या ऐसे अधिकारी की हिरासत में रखा जाए जिसे अधिकृत किया गया हो, तो वह ऐसे दस्तावेज को जांच पूरी होने तक अपने पास रख सकता है या ऐसे अधिकृत अधिकारी को ऐसे दस्तावेज को अपने पास रखने का निर्देश दे सकता है।
बशर्ते कि यदि कोई दस्तावेज लौटाना आवश्यक हो, तो लोकपाल या अधिकृत अधिकारी ऐसे दस्तावेज की विधिवत प्रमाणित प्रतियां अपने पास रखकर उसे लौटा सकते हैं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
