LL Act 48अध्याय XV · Miscellaneous
धारा 48 · लोकपाल की रिपोर्टें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
लोकपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को लोकपाल द्वारा किए गए कार्यों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे और ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उसकी एक प्रति, उन मामलों के संबंध में जहां लोकपाल की सलाह स्वीकार नहीं की गई हो, अस्वीकृति का कारण बताते हुए एक ज्ञापन सहित, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करवाएं।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
