LL Act 7अध्याय II · Establishment of Lokpal
धारा 7 · अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें—
(i) अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष होते हैं;
(ii) अन्य सदस्य वही होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सदस्य होते हैं:
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन (विकलांगता पेंशन को छोड़कर) प्राप्त कर रहा हो, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा के संबंध में उसका वेतन कम कर दिया जाएगा—
(क) उस पेंशन की राशि से; और
(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, पूर्व सेवा के संबंध में देय पेंशन के एक भाग के स्थान पर, उस पेंशन के भाग की राशि से विभाजित मूल्य प्राप्त किया हो:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को देय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
(i) अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्ष होते हैं;
(ii) अन्य सदस्य वही होंगे जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सदस्य होते हैं:
बशर्ते कि यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में पेंशन (विकलांगता पेंशन को छोड़कर) प्राप्त कर रहा हो, तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसकी सेवा के संबंध में उसका वेतन कम कर दिया जाएगा—
(क) उस पेंशन की राशि से; और
(ख) यदि उसने ऐसी नियुक्ति से पहले, पूर्व सेवा के संबंध में देय पेंशन के एक भाग के स्थान पर, उस पेंशन के भाग की राशि से विभाजित मूल्य प्राप्त किया हो:
इसके अलावा, यह भी प्रावधान है कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को देय वेतन, भत्ते और पेंशन तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद उनके प्रतिकूल कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
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