The Railways Act, 1989 96अध्याय XI · Responsibilities of Railway Administrations as Carriers
धारा 96 · भारत में और विदेशों में रेल पटरियों पर से गुजरने वाला यातायात।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि भारत में किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान तक या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत में किसी स्थान तक या भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान तक या भारत में किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान तक किसी माल की ढुलाई के दौरान, यदि माल की ढुलाई भारत में किसी रेलवे प्रशासन के रेलमार्गों पर की जाती है, तो रेलवे प्रशासन इस अध्याय के किसी भी प्रावधान के तहत माल की हानि, विनाश, क्षति या खराब होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, जब तक कि माल के स्वामी द्वारा यह सिद्ध न हो जाए कि ऐसी हानि, विनाश, क्षति या खराब होना रेलवे प्रशासन के रेलमार्गों पर हुआ है।
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