The Railways Act, 1989 196अध्याय XVI · Miscellaneous
धारा 196 · रेलवे को अधिनियम से छूट देने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा किसी रेलवे को इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान से छूट दे सकती है।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
(2) उपधारा (1) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी होने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।
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