The Railways Act, 1989 50अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 50 · किराया अदा करने पर टिकटों की आपूर्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) रेलगाड़ी में यात्रा करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को किराया चुकाने पर रेल कर्मचारी या इस संबंध में अधिकृत एजेंट द्वारा टिकट प्रदान किया जाएगा और ऐसे टिकट में निम्नलिखित विवरण होंगे, अर्थात्:--
(i) जारी करने की तिथि;
(ii) वाहन का वर्ग;
(iii) वह स्थान जहाँ से और वह स्थान जहाँ यह जारी किया जाता है; और
(iv) किराए की राशि।
(2) प्रत्येक रेलवे प्रशासन उन घंटों को प्रदर्शित करेगा जिनके दौरान यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए स्टेशन पर बुकिंग खिड़कियां खुली रहेंगी।
(3) उपधारा (1) के खंड (ii) और (iii) के अधीन टिकट पर निर्दिष्ट की जाने वाली जानकारी,--
(क) यदि यह सबसे निम्न श्रेणी के परिवहन के लिए है, तो इसे हिंदी, अंग्रेजी और टिकट जारी करने के स्थान पर सामान्यतः प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए; और
(ख) यदि यह किसी अन्य प्रकार की गाड़ी के लिए है, तो इसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाए:
बशर्ते कि यदि यंत्रीकरण या किसी अन्य कारण से किसी भाषा में ऐसे विवरणों को निर्दिष्ट करना संभव न हो, तो केंद्र सरकार उस भाषा में ऐसे विवरणों को निर्दिष्ट करने से छूट दे सकती है।
(i) जारी करने की तिथि;
(ii) वाहन का वर्ग;
(iii) वह स्थान जहाँ से और वह स्थान जहाँ यह जारी किया जाता है; और
(iv) किराए की राशि।
(2) प्रत्येक रेलवे प्रशासन उन घंटों को प्रदर्शित करेगा जिनके दौरान यात्रियों को टिकट जारी करने के लिए स्टेशन पर बुकिंग खिड़कियां खुली रहेंगी।
(3) उपधारा (1) के खंड (ii) और (iii) के अधीन टिकट पर निर्दिष्ट की जाने वाली जानकारी,--
(क) यदि यह सबसे निम्न श्रेणी के परिवहन के लिए है, तो इसे हिंदी, अंग्रेजी और टिकट जारी करने के स्थान पर सामान्यतः प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में लिखा जाना चाहिए; और
(ख) यदि यह किसी अन्य प्रकार की गाड़ी के लिए है, तो इसे हिंदी और अंग्रेजी में लिखा जाए:
बशर्ते कि यदि यंत्रीकरण या किसी अन्य कारण से किसी भाषा में ऐसे विवरणों को निर्दिष्ट करना संभव न हो, तो केंद्र सरकार उस भाषा में ऐसे विवरणों को निर्दिष्ट करने से छूट दे सकती है।
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