The Railways Act, 1989 4Dअध्याय IIA · Rail Land Development Authority
धारा 4D · प्राधिकार के कार्य।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [4D. प्राधिकरण के कार्य। -- (1) प्राधिकरण रेल भूमि के विकास के संबंध में केंद्र सरकार के ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जो केंद्र सरकार द्वारा इसे विशेष रूप से सौंपी गई हैं।
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार प्राधिकरण को निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य सौंप सकती है, अर्थात्:--
(i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रेलवे भूमि के उपयोग के लिए योजना या योजनाएँ तैयार करना;
(ii) गैर-टैरिफ उपायों द्वारा राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रेलवे भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित करना;
(iii) भारत में भूमि एवं संपत्ति के विकास से संबंधित परामर्श, निर्माण या प्रबंधन सेवाएं विकसित करना और प्रदान करना तथा संचालन करना;
(iv) केंद्र सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य या कर्तव्य का निष्पादन करना।]
(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्र सरकार प्राधिकरण को निम्नलिखित सभी या कोई भी कार्य सौंप सकती है, अर्थात्:--
(i) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप रेलवे भूमि के उपयोग के लिए योजना या योजनाएँ तैयार करना;
(ii) गैर-टैरिफ उपायों द्वारा राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा सौंपी गई रेलवे भूमि को वाणिज्यिक उपयोग के लिए विकसित करना;
(iii) भारत में भूमि एवं संपत्ति के विकास से संबंधित परामर्श, निर्माण या प्रबंधन सेवाएं विकसित करना और प्रदान करना तथा संचालन करना;
(iv) केंद्र सरकार द्वारा लिखित आदेश द्वारा इसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य या कर्तव्य का निष्पादन करना।]
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