The Railways Act, 1989 18अध्याय IV · Construction and Maintenance of Works
धारा 18 · बाड़, फाटक और सलाखें।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार, अपने द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर या अपने द्वारा प्रदान किए गए अतिरिक्त समय के भीतर, यह अपेक्षा कर सकती है कि--
(क) रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे या उसके किसी भाग तथा उससे संबंधित निर्मित सड़कों के लिए सीमा चिह्न या बाड़ प्रदान की जाए या उसका नवीनीकरण किया जाए;
(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा समतल चौराहों पर उपयुक्त द्वार, जंजीरें, छड़ें, सीढ़ियाँ या रेलिंग लगाई जाएँ या उनका नवीनीकरण किया जाए;
(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा व्यक्तियों को फाटकों, जंजीरों या सलाखों को खोलने और बंद करने के लिए नियोजित किया जाएगा।
(क) रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे या उसके किसी भाग तथा उससे संबंधित निर्मित सड़कों के लिए सीमा चिह्न या बाड़ प्रदान की जाए या उसका नवीनीकरण किया जाए;
(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा समतल चौराहों पर उपयुक्त द्वार, जंजीरें, छड़ें, सीढ़ियाँ या रेलिंग लगाई जाएँ या उनका नवीनीकरण किया जाए;
(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा व्यक्तियों को फाटकों, जंजीरों या सलाखों को खोलने और बंद करने के लिए नियोजित किया जाएगा।
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