The Railways Act, 1989 66अध्याय IX · Carriage of Goods
धारा 66 · माल के विवरण से संबंधित बयान मांगने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) रेल परिवहन के उद्देश्य से रेल पर लाए गए किसी भी माल का स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, तथा किसी भी खेप का माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकक, इस संबंध में अधिकृत किसी भी रेल कर्मचारी के अनुरोध पर, ऐसे रेल कर्मचारी को एक लिखित विवरण प्रस्तुत करेगा जिस पर ऐसे स्वामी या व्यक्ति या ऐसे माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों, जिसमें माल का ऐसा विवरण हो जिससे रेल कर्मचारी परिवहन की दर निर्धारित कर सके।
(2) यदि ऐसा स्वामी या व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरण देने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है तथा रेल कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर माल युक्त पैकेज खोलने से इनकार करता है, तो रेल प्रशासन को ऐसे माल को परिवहन के लिए स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार होगा, जब तक कि ऐसा स्वामी या व्यक्ति किसी भी वर्ग के माल के लिए उच्चतम दर का भुगतान न कर दे।
(3) यदि माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकिती उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरण देने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है तथा माल युक्त पैकेज को खोलने से इनकार करता है, यदि रेल कर्मचारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो रेल प्रशासन को माल की ढुलाई के संबंध में किसी भी वर्ग के माल के लिए उच्चतम दर वसूलने का अधिकार होगा।
(4) यदि उपधारा (1) के तहत दिया गया विवरण किसी माल के विवरण के संबंध में भौतिक रूप से गलत है, तो रेल प्रशासन ऐसे माल की ढुलाई के लिए ऐसी दर वसूल कर सकता है, जो किसी भी वर्ग के माल के लिए उच्चतम दर के दोगुने से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) यदि उपधारा (1) के तहत विवरण दिए गए माल के विवरण के संबंध में रेल कर्मचारी और ऐसे स्वामी या व्यक्ति, माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकक, जैसा भी मामला हो, के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो रेल कर्मचारी माल को रोककर उसकी जांच कर सकता है।
(6) यदि उपधारा (5) के अंतर्गत किसी माल को जांच के लिए रोक लिया गया हो और ऐसी जांच करने पर यह पाया जाए कि माल का विवरण उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए विवरण से भिन्न है, तो ऐसी रोक और जांच का खर्च ऐसे मालिक या व्यक्ति, माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकक द्वारा वहन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और रेल प्रशासन ऐसी रोक या जांच के कारण होने वाली किसी भी हानि, क्षति या खराबी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
(2) यदि ऐसा स्वामी या व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरण देने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है तथा रेल कर्मचारी द्वारा अनुरोध किए जाने पर माल युक्त पैकेज खोलने से इनकार करता है, तो रेल प्रशासन को ऐसे माल को परिवहन के लिए स्वीकार करने से इनकार करने का अधिकार होगा, जब तक कि ऐसा स्वामी या व्यक्ति किसी भी वर्ग के माल के लिए उच्चतम दर का भुगतान न कर दे।
(3) यदि माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकिती उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित विवरण देने से इनकार करता है या उपेक्षा करता है तथा माल युक्त पैकेज को खोलने से इनकार करता है, यदि रेल कर्मचारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए, तो रेल प्रशासन को माल की ढुलाई के संबंध में किसी भी वर्ग के माल के लिए उच्चतम दर वसूलने का अधिकार होगा।
(4) यदि उपधारा (1) के तहत दिया गया विवरण किसी माल के विवरण के संबंध में भौतिक रूप से गलत है, तो रेल प्रशासन ऐसे माल की ढुलाई के लिए ऐसी दर वसूल कर सकता है, जो किसी भी वर्ग के माल के लिए उच्चतम दर के दोगुने से अधिक न हो, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
(5) यदि उपधारा (1) के तहत विवरण दिए गए माल के विवरण के संबंध में रेल कर्मचारी और ऐसे स्वामी या व्यक्ति, माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकक, जैसा भी मामला हो, के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता है, तो रेल कर्मचारी माल को रोककर उसकी जांच कर सकता है।
(6) यदि उपधारा (5) के अंतर्गत किसी माल को जांच के लिए रोक लिया गया हो और ऐसी जांच करने पर यह पाया जाए कि माल का विवरण उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए विवरण से भिन्न है, तो ऐसी रोक और जांच का खर्च ऐसे मालिक या व्यक्ति, माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकक द्वारा वहन किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, और रेल प्रशासन ऐसी रोक या जांच के कारण होने वाली किसी भी हानि, क्षति या खराबी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
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