The Railways Act, 1989 192अध्याय XVI · Miscellaneous
धारा 192 · रेलवे प्रशासन को नोटिस आदि की तामील कराना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम द्वारा रेलवे प्रशासन को तामील करने के लिए आवश्यक या अधिकृत कोई भी सूचना या अन्य दस्तावेज, क्षेत्रीय रेलवे के मामले में, महाप्रबंधक या महाप्रबंधक द्वारा अधिकृत किसी भी रेलवे कर्मचारी को, और किसी अन्य रेलवे के मामले में, रेलवे के मालिक या पट्टेदार को या किसी समझौते के तहत रेलवे का संचालन करने वाले व्यक्ति को तामील किया जा सकता है।
(क) उसे सौंपकर; या
(ख) इसे अपने कार्यालय में छोड़कर; या
(सी) पंजीकृत डाक द्वारा उनके कार्यालय के पते पर।
(क) उसे सौंपकर; या
(ख) इसे अपने कार्यालय में छोड़कर; या
(सी) पंजीकृत डाक द्वारा उनके कार्यालय के पते पर।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
