The Railways Act, 1989 124अध्याय XIII · Liability of Railway Administration for Death and Injury to Passengers Due to Accidents
धारा 124 · दायित्व की सीमा।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
जब रेल संचालन के दौरान कोई दुर्घटना घटित होती है, चाहे वह ट्रेनों के बीच टक्कर हो जिसमें एक यात्री-चालित ट्रेन हो, या किसी यात्री-चालित ट्रेन या उसके किसी भाग का पटरी से उतरना या अन्य दुर्घटना हो, तो चाहे रेल प्रशासन की ओर से कोई गलत कार्य, लापरवाही या चूक हुई हो या नहीं, जिसके कारण किसी घायल या पीड़ित यात्री को मुकदमा दायर करने और उसके संबंध में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार हो, रेल प्रशासन, किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, निर्धारित सीमा तक और केवल उसी सीमा तक, ऐसे दुर्घटना के परिणामस्वरूप मरने वाले यात्री की मृत्यु से हुई हानि और ऐसे दुर्घटना के परिणामस्वरूप यात्री के स्वामित्व वाली और उसके साथ उसके डिब्बे या ट्रेन में मौजूद वस्तुओं की व्यक्तिगत चोट और हानि, विनाश, क्षति या खराब होने के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगा।
स्पष्टीकरण। -- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए "यात्री" में ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारी भी शामिल है।
स्पष्टीकरण। -- इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए "यात्री" में ड्यूटी पर तैनात रेल कर्मचारी भी शामिल है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
