The Railways Act, 1989 102अध्याय XI · Responsibilities of Railway Administrations as Carriers
धारा 102 · कुछ मामलों में दायित्व से मुक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय के पूर्वगामी प्रावधानों में किसी भी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन किसी भी माल की हानि, विनाश, क्षति, बिगड़ने या गैर-वितरण के लिए उत्तरदायी नहीं होगा,--
(क) जब ऐसी हानि, विनाश, क्षति, गिरावट या गैर-वितरण इस तथ्य के कारण हो कि धारा 66 की उपधारा (1) के तहत दिए गए विवरण में खेप का भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया हो; या
(ख) जहां माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति या माल भेजने वाले, माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति के किसी एजेंट द्वारा धोखाधड़ी की गई हो; या
(ग) जहां रेलवे प्रशासन द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि यह घटना के कारण हुई है, या इसके परिणामस्वरूप हुई है--
(i) माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति द्वारा या माल भेजने वाले, माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति के किसी एजेंट द्वारा अनुचित तरीके से माल लादना या उतारना;
(ii) दंगा, नागरिक अशांति, हड़ताल, तालाबंदी, श्रम का अवरोध या प्रतिबंध, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो, चाहे आंशिक हो या व्यापक; या
(घ) किसी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए या किसी विशेष बाजार की हानि के लिए।
(क) जब ऐसी हानि, विनाश, क्षति, गिरावट या गैर-वितरण इस तथ्य के कारण हो कि धारा 66 की उपधारा (1) के तहत दिए गए विवरण में खेप का भौतिक रूप से गलत विवरण दिया गया हो; या
(ख) जहां माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति या माल भेजने वाले, माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति के किसी एजेंट द्वारा धोखाधड़ी की गई हो; या
(ग) जहां रेलवे प्रशासन द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि यह घटना के कारण हुई है, या इसके परिणामस्वरूप हुई है--
(i) माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति द्वारा या माल भेजने वाले, माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति के किसी एजेंट द्वारा अनुचित तरीके से माल लादना या उतारना;
(ii) दंगा, नागरिक अशांति, हड़ताल, तालाबंदी, श्रम का अवरोध या प्रतिबंध, चाहे वह किसी भी कारण से उत्पन्न हो, चाहे आंशिक हो या व्यापक; या
(घ) किसी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति के लिए या किसी विशेष बाजार की हानि के लिए।
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