The Railways Act, 1989 155अध्याय XV · Penalties and Offences
धारा 155 · आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना या आरक्षित न किए गए डिब्बे में प्रवेश का विरोध करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) यदि कोई यात्री.--
(क) किसी ऐसे डिब्बे में प्रवेश करने पर जिसमें रेलवे प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए कोई बर्थ या सीट आरक्षित नहीं की गई हो, या
(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित बर्थ या सीट पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना,
यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत रेल कर्मचारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर भी डिब्बे, बर्थ या सीट छोड़ने से इनकार करता है, तो ऐसा रेल कर्मचारी उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से डिब्बे, बर्थ या सीट से हटा सकता है या हटवा सकता है, और उसे पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
(2) यदि कोई यात्री किसी अन्य यात्री को उस डिब्बे में वैध रूप से प्रवेश करने से रोकता है जो प्रतिरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।
(क) किसी ऐसे डिब्बे में प्रवेश करने पर जिसमें रेलवे प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए कोई बर्थ या सीट आरक्षित नहीं की गई हो, या
(ख) रेलवे प्रशासन द्वारा किसी अन्य यात्री के लिए आरक्षित बर्थ या सीट पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करना,
यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकृत रेल कर्मचारी द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर भी डिब्बे, बर्थ या सीट छोड़ने से इनकार करता है, तो ऐसा रेल कर्मचारी उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से डिब्बे, बर्थ या सीट से हटा सकता है या हटवा सकता है, और उसे पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा।
(2) यदि कोई यात्री किसी अन्य यात्री को उस डिब्बे में वैध रूप से प्रवेश करने से रोकता है जो प्रतिरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।
अपराध एक नज़र में
- जुर्माना
- ₹500
- संज्ञेय
- असंज्ञेय
- जमानतीय
- जमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- कोई भी मजिस्ट्रेट
- असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
- जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है
इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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