The Railways Act, 1989 155अध्याय XV · Penalties and Offences

धारा 155 · आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना या आरक्षित न किए गए डिब्बे में प्रवेश का विरोध करना।

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

अपराध एक नज़र में

जुर्माना
₹500
संज्ञेय
असंज्ञेय
जमानतीय
जमानतीय
समझौता योग्य
समझौता योग्य नहीं
विचारण न्यायालय
कोई भी मजिस्ट्रेट
  • असंज्ञेय — पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच नहीं कर सकती
  • जमानतीय — जमानत आपका अधिकार है — थाने से भी मिल सकती है

इस धारा की अलग-अलग उपधाराओं में अलग दंड हैं; यहाँ अधिकतम दिखाया गया है।

प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं

इस धारा पर आपका निजी नोट

यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।