The Railways Act, 1989 59अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 59 · यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेलवे कर्मचारी के बीच संचार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
रेल प्रशासन प्रत्येक यात्री-चालित ट्रेन में यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेलकर्मी के बीच संचार के ऐसे कुशल साधन उपलब्ध कराएगा और उनका रखरखाव करेगा, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए।
बशर्ते कि यदि रेलवे प्रशासन को यह प्रतीत होता है कि किसी ट्रेन में उपलब्ध संचार साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वह उस ट्रेन में ऐसे संचार साधनों को उचित अवधि के लिए बंद करवा सकता है:
इसके अलावा, केंद्र सरकार उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके तहत किसी रेल प्रशासन को किसी ट्रेन में संचार के ऐसे साधन उपलब्ध कराने से छूट दी जा सकती है।
बशर्ते कि यदि रेलवे प्रशासन को यह प्रतीत होता है कि किसी ट्रेन में उपलब्ध संचार साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, तो वह उस ट्रेन में ऐसे संचार साधनों को उचित अवधि के लिए बंद करवा सकता है:
इसके अलावा, केंद्र सरकार उन परिस्थितियों को निर्दिष्ट कर सकती है जिनके तहत किसी रेल प्रशासन को किसी ट्रेन में संचार के ऐसे साधन उपलब्ध कराने से छूट दी जा सकती है।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
