The Railways Act, 1989 8अध्याय III · Commissioners of Railway Safety
धारा 8 · आयुक्त लोक सेवक होगा।
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आयुक्त को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।
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