The Railways Act, 1989 49अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 49 · स्टेशनों पर कुछ निश्चित समय-सीमाओं और किराया-सारणी का प्रदर्शन।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
(1) प्रत्येक रेल प्रशासन प्रत्येक स्टेशन पर एक प्रमुख और सुलभ स्थान पर हिंदी और अंग्रेजी में तथा उस क्षेत्र में प्रचलित क्षेत्रीय भाषा में भी पत्र चिपकाएगा, जहाँ स्टेशन स्थित है,--
(i) यात्रियों को ले जाने वाली और उस स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय की तालिका; और
(ii) ऐसे स्टेशन से अन्य स्टेशनों तक के किरायों की सूची, जिसे वह आवश्यक समझे।
(2) प्रत्येक स्टेशन पर जहाँ यात्रियों को टिकट जारी किए जाते हैं, स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लागू समय सारिणी की एक प्रति रखी जाएगी।
(i) यात्रियों को ले जाने वाली और उस स्टेशन पर रुकने वाली ट्रेनों के आगमन और प्रस्थान समय की तालिका; और
(ii) ऐसे स्टेशन से अन्य स्टेशनों तक के किरायों की सूची, जिसे वह आवश्यक समझे।
(2) प्रत्येक स्टेशन पर जहाँ यात्रियों को टिकट जारी किए जाते हैं, स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लागू समय सारिणी की एक प्रति रखी जाएगी।
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