The Railways Act, 1989 20-Iअध्याय IVA · Land Acquisition for a Special Railway Project
धारा 20-I · अधिकार प्राप्त करने की शक्ति।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
1 [20-I कब्ज़ा लेने की शक्ति। -- (1) जहाँ कोई भूमि धारा 20E की उपधारा (2) के अधीन केंद्र सरकार में निहित हो गई है, और ऐसी भूमि के संबंध में धारा 20F के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित राशि धारा 20H की उपधारा (1) के अधीन केंद्र सरकार द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पास जमा कर दी गई है, तो सक्षम प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा स्वामी तथा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति को, जो ऐसी भूमि पर कब्ज़ा रखता हो, नोटिस की तामील के साठ दिनों के भीतर सक्षम प्राधिकारी या इस संबंध में उसके द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति को उसका कब्ज़ा सौंपने या हस्तांतरित करने का निर्देश दे सकता है।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है या उसमें विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करेगा--
(क) महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि के मामले में, पुलिस आयुक्त को;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के मामले में, जिले के कलेक्टर को।
और ऐसा आयुक्त या कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति को भूमि का समर्पण सुनिश्चित करेगा।]
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निर्देश का पालन करने से इनकार करता है या उसमें विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कार्रवाई करेगा--
(क) महानगर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी भी क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि के मामले में, पुलिस आयुक्त को;
(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र में स्थित किसी भूमि के मामले में, जिले के कलेक्टर को।
और ऐसा आयुक्त या कलेक्टर, जैसा भी मामला हो, सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा विधिवत अधिकृत व्यक्ति को भूमि का समर्पण सुनिश्चित करेगा।]
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