The Railways Act, 1989 70अध्याय IX · Carriage of Goods
धारा 70 · अनुचित वरीयता का निषेध।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
रेलवे प्रशासन माल परिवहन में किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष प्रकार के यातायात को कोई अनुचित या तर्कहीन वरीयता या लाभ नहीं देगा।
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