The Railways Act, 1989 149अध्याय XV · Penalties and Offences
धारा 149 · मुआवजे के लिए झूठा दावा करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति किसी माल की हानि, विनाश, क्षति, बिगड़ने या गैर-वितरण के लिए रेलवे प्रशासन से मुआवजे की मांग करते समय झूठा दावा करता है, या वह जानता है या मानता है कि दावा झूठा है, या वह सच नहीं मानता है, तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- 3 वर्ष
- जुर्माना
- जुर्माना — कोई विधिक सीमा नहीं, न्यायालय तय करेगा
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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