The Railways Act, 1989केंद्रीय कानून1989
The Railways Act, 1989
An Act to consolidate and amend the law relating to Railways.
इस अधिनियम की हमारी प्रति में कुछ अध्याय अधूरे हैं — स्रोत से कुछ धाराएँ नहीं आईं। जो धारा यहाँ न मिले, उसके लिए सरकारी पाठ (इंडिया कोड या राज्य का राजपत्र) देखें।
1989 का अधिनियम संख्या 24 · Ministry of Railways
- धाराएँ
- 233
- अध्याय
- 18
- वर्गीकृत अपराध
- 37
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IIRailway Administrations§ 3–42 धाराएँ
IIARail Land Development Authority§ 4-I–4H9 धाराएँ
- 4-Iनियम बनाने का अधिकार।
- 4Aरेलवे भूमि विकास प्राधिकरण की स्थापना।
- 4Bप्राधिकारियों की संरचना।
- 4Cउपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के नियम एवं शर्तें।
- 4Dप्राधिकार के कार्य।
- 4Eसमझौते करने और अनुबंधों को निष्पादित करने के लिए प्राधिकार की शक्तियां।
- 4Fप्राधिकरण के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया।
- 4Gप्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति।
- 4Hवेतन, भत्ते आदि का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा।
IVConstruction and Maintenance of Works§ 11–2010 धाराएँ
- 11रेलवे प्रशासन को सभी आवश्यक कार्यों को निष्पादित करने का अधिकार है।
- 12पाइप, विद्युत आपूर्ति लाइन, नाली या सीवर आदि की स्थिति को बदलने की शक्ति।
- 13सरकारी संपत्ति की सुरक्षा।
- 14किसी बाधा को दूर करने, मरम्मत करने या दुर्घटना को रोकने के लिए भूमि पर अस्थायी प्रवेश।
- 15क्षति या हानि के लिए भुगतान की गई राशि।
- 16रहने की व्यवस्था ठीक है।
- 17मालिक, कब्जेदार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण को अतिरिक्त आवास निर्माण कार्य करवाने का अधिकार है।
- 18बाड़, फाटक और सलाखें।
- 19ओवरब्रिज और अंडरब्रिज।
- 20सुरक्षा संबंधी निर्देश देने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है।
IVALand Acquisition for a Special Railway Project§ 20-I–20P16 धाराएँ
- 20-Iअधिकार प्राप्त करने की शक्ति।
- 20-Oभूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित व्यक्तियों पर राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2007 का अनुप्रयोग।
- 20Aभूमि आदि का अधिग्रहण करने की शक्ति।
- 20Bसर्वेक्षण आदि में भाग लेने का अधिकार।
- 20Cसर्वेक्षण, माप आदि के दौरान हुई क्षति का मूल्यांकन।
- 20Dआपत्तियों की सुनवाई आदि।
- 20Eअधिग्रहण की घोषणा।
- 20Fमुआवजे के रूप में देय राशि का निर्धारण।
- 20Gभूमि के बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए मानदंड।
- 20Hराशि का जमा और भुगतान।
- 20Jकेंद्र सरकार के स्वामित्व वाली भूमि में प्रवेश करने का अधिकार।
- 20Kसक्षम प्राधिकारी को दीवानी न्यायालय की कुछ शक्तियां प्राप्त होंगी।
- 20Lभूमि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाए जिसके लिए उसे अधिग्रहित किया गया है।
- 20Mअधिक कीमत पर भूमि हस्तांतरित किए जाने पर, भूमि मालिकों के साथ भूमि के मूल्य में अंतर साझा करना।
- 20Nभूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 का अधिनियम 1 लागू नहीं होगा।
- 20Pइस अध्याय में वर्णित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार।
VOpening of Railways§ 21–299 धाराएँ
- 21रेलवे के खुलने के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति।
- 22रेलवे लाइन खोलने की मंजूरी देने से पहले जिन औपचारिकताओं का पालन करना आवश्यक है।
- 23धारा 21 और 22 कुछ कार्यों के उद्घाटन पर लागू होंगी।
- 24यातायात का अस्थायी निलंबन।
- 25यात्रियों के सार्वजनिक परिवहन के लिए रेलवे को बंद करने का अधिकार खोल दिया गया है।
- 26बंद रेलवे लाइन का पुनः खुलना।
- 27रोलिंग स्टॉक का उपयोग।
- 28शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- 29इस अध्याय में वर्णित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार।
VIITribunal§ 33–4816 धाराएँ2 निरस्त
- 33न्यायाधिकरण।
- 34[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 35[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 36रेलवे प्रशासन के खिलाफ शिकायतें
- 37वे मामले जो न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।
- 38न्यायाधिकरण की शक्तियाँ।
- 39न्यायाधिकरण को संदर्भ।
- 40केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता।
- 41सबूत का बोझ, आदि।
- 42न्यायाधिकरण का निर्णय, इत्यादि।
- 43न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक।
- 44न्यायाधिकरण द्वारा दी जा सकने वाली राहतें।
- 45न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों का पुनरीक्षण।
- 46न्यायाधिकरण के निर्णयों या आदेशों का क्रियान्वयन।
- 47केंद्र सरकार को रिपोर्ट करें।
- 48नियम बनाने के लिए न्यायाधिकरण की शक्ति।
VIIICarriage of Passengers§ 49–6012 धाराएँ
- 49स्टेशनों पर कुछ निश्चित समय-सीमाओं और किराया-सारणी का प्रदर्शन।
- 50किराया अदा करने पर टिकटों की आपूर्ति।
- 51ऐसे मामलों के लिए प्रावधान जिसमें टिकट किसी ऐसे वर्ग या ट्रेन के लिए जारी किया गया हो जिसमें अतिरिक्त यात्रियों के लिए कोई जगह न हो।
- 52टिकट रद्द करना और धन वापसी।
- 53कुछ टिकटों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध।
- 54पास और टिकटों का प्रदर्शन और समर्पण।
- 55बिना पास या टिकट के यात्रा करना प्रतिबंधित है।
- 56संक्रामक या छूत की बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को ले जाने से इनकार करने का अधिकार।
- 57प्रत्येक डिब्बे में यात्रियों की अधिकतम संख्या।
- 58महिलाओं के लिए डिब्बे आदि आरक्षित करना।
- 59यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेलवे कर्मचारी के बीच संचार।
- 60इस अध्याय में वर्णित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार।
IXCarriage of Goods§ 61–8727 धाराएँ
- 61माल ढुलाई के लिए दर-पुस्तकों आदि का रखरखाव।
- 62माल प्राप्त करने आदि की शर्तें।
- 63जोखिम दरों के प्रावधान।
- 64अग्रेषण सूचना।
- 65रेलवे रसीद।
- 66माल के विवरण से संबंधित बयान मांगने का अधिकार।
- 67खतरनाक या आपत्तिजनक वस्तुओं का परिवहन।
- 68संक्रामक या छूत की बीमारियों से पीड़ित जानवरों का परिवहन।
- 69मार्ग में बदलाव।
- 70अनुचित वरीयता का निषेध।
- 71कुछ वस्तुओं के परिवहन के संबंध में निर्देश देने का अधिकार।
- 72वैगनों और ट्रकों की अधिकतम वहन क्षमता।
- 73गाड़ी में अधिक भार लादने पर दंडात्मक जुर्माना।
- 74रेलवे रसीद के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं में स्वामित्व का हस्तांतरण।
- 75धारा 74 पारगमन में रोक लगाने के अधिकार या भाड़े के दावों को प्रभावित नहीं करेगी।
- 76रेलवे रसीद का समर्पण।
- 77कुछ मामलों में माल या उसकी बिक्री से प्राप्त आय को वितरित करने का रेलवे प्रशासन का अधिकार।
- 78मापने, तौलने आदि की क्षमता।
- 79माल प्राप्तकर्ता या पृष्ठांकित व्यक्ति के अनुरोध पर माल का वजन करना।
- 80गलत डिलीवरी के लिए रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी।
- 81Open delivery of consigrments.
- 82Partial delivery of consignments.
- 83Lien for freight or any other sum due.
- 84Unclaimed consignment.
- 85Disposal of perishable consignments in certain circumstances.
- 86Sales under sections 83 to 85 not to affect the right to suit.
- 87Power to make rules in respect of matters in this Chapter.
XSpecial Provisions as to Goods Booked to Notified Stations§ 88–925 धाराएँ
XIResponsibilities of Railway Administrations as Carriers§ 93–11220 धाराएँ
- 93मालवाहक के रूप में रेलवे प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी।
- 94माल को ऐसे साइडिंग पर लोड या डिलीवर किया जाना है जो रेलवे प्रशासन के स्वामित्व में नहीं है।
- 95यात्रा के दौरान देरी या हिरासत।
- 96भारत में और विदेशों में रेल पटरियों पर से गुजरने वाला यातायात।
- 97माल का परिवहन मालिक के जोखिम दर पर किया जाता है।
- 98दोषपूर्ण स्थिति में या दोषपूर्ण ढंग से पैक किया गया सामान।
- 99परिवहन समाप्त होने के बाद रेलवे प्रशासन की जिम्मेदारी।
- 100सामान ढोने वाले के रूप में जिम्मेदारी।
- 101पशुओं के वाहक के रूप में उत्तरदायित्व।
- 102कुछ मामलों में दायित्व से मुक्ति।
- 103किसी भी खेप के संबंध में मौद्रिक दायित्व की सीमा।
- 104खुली गाड़ी में ले जाए जाने वाले माल के संबंध में दायित्व की सीमा।
- 105रेलवे प्रशासन को किसी विशेष माल या सामान की सामग्री की जांच करने का अधिकार है।
- 106मुआवजे और अधिक शुल्क की वापसी के दावे की सूचना।
- 107माल की हानि आदि के मुआवजे के लिए आवेदन।
- 108मुआवजा पाने का हकदार व्यक्ति।
- 109वह रेलवे प्रशासन जिसके खिलाफ व्यक्तिगत चोट के मुआवजे के लिए आवेदन दाखिल किया जाना है।
- 110सबूत का बोझ।
- 111समुद्री दुर्घटनाओं के संबंध में रेलवे प्रशासन की देयता की सीमा।
- 112इस अध्याय में वर्णित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार।
XIIAccidents§ 113–12210 धाराएँ
- 113रेल दुर्घटना की सूचना।
- 114आयुक्त द्वारा जांच।
- 115रेलवे प्रशासन द्वारा जांच।
- 116जांच के संबंध में आयुक्त की शक्तियां।
- 117आयुक्त के समक्ष दिया गया बयान।
- 118प्रक्रिया आदि।
- 119यदि जांच आयोग की नियुक्ति हो जाती है तो कोई पूछताछ, जांच आदि नहीं की जाएगी।
- 120दुर्घटना की जांच धारा 113 के अंतर्गत नहीं आती है।
- 121वापसी।
- 122इस अध्याय में वर्णित मामलों के संबंध में नियम बनाने का अधिकार।
XIIILiability of Railway Administration for Death and Injury to Passengers Due to Accidents§ 123–1298 धाराएँ
XIVRegulation of Hours of Work and Period of Rest§ 130–1367 धाराएँ
XVPenalties and Offences§ 137–18253 धाराएँ
- 137धोखाधड़ी से यात्रा करना या बिना उचित पास या टिकट के यात्रा करने का प्रयास करना।
- 138उचित पास या टिकट के बिना या अधिकृत दूरी से अधिक यात्रा करने पर अतिरिक्त शुल्क और किराया लगाया जाएगा।
- 139व्यक्तियों को हटाने का अधिकार।
- 140कुछ मामलों में अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।
- 141ट्रेन में संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना।
- 142टिकटों के हस्तांतरण पर जुर्माना।
- 143रेलवे टिकटों की खरीद-फरोख्त और आपूर्ति का व्यवसाय अनाधिकृत रूप से चलाने पर जुर्माना।
- 144फेरी लगाने आदि और भीख मांगने पर प्रतिबंध।
- 145नशाखोरी या उपद्रव।
- 146रेलवे कर्मचारी को उसके कर्तव्यों में बाधा डालना।
- 147अतिक्रमण और अतिक्रमण से बाज आने से इनकार करना।
- 148मुआवजे के आवेदन में झूठा बयान देने पर जुर्माना।
- 149मुआवजे के लिए झूठा दावा करना।
- 150किसी ट्रेन को दुर्भावनापूर्ण ढंग से नष्ट करना या नष्ट करने का प्रयास करना।
- 151रेलवे की कुछ संपत्तियों को नुकसान या उनका विनाश।
- 152रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने का प्रयास करना।
- 153जानबूझकर किए गए कृत्य या चूक से रेल यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
- 154लापरवाही या गैरजिम्मेदाराना कृत्य या चूक से रेल यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।
- 155आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना या आरक्षित न किए गए डिब्बे में प्रवेश का विरोध करना।
- 156ट्रेन की छत, सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करना।
- 157Altering or defacing pass or ticket.
- 158Penalty for contravention of any of the provisions of Chapter XIV.
- 159Disobedience of drivers or conductors of vehicles to directions of railway servant, etc.
- 160Opening or breaking a level crossing gate.
- 161Negligently crossing unmanned level crossing.
- 162Entering carriage or other place reserved for females.
- 163Giving false account of goods.
- 164Unlawfully bringing dangerous goods on a railway.
- 165Unlawfully bringing offensive goods on a railway.
- 166Defacing public notices.
- 167Smoking.
- 168Provision with respect to commission of offence by the children of acts endangering safety of person travelling on railway.
- 169Levy of penalty on non-Government railway.
- 170Recovery of penalty.
- 171Section 169 or 170 not to preclude Central Government from taking any other action.
- 172Penalty for intoxication.
- 173Abandoning train, etc., without authority.
- 174Obstructing running of train, etc.
- 175Endangering the safety of persons.
- 176Obstructing level crossing.
- 177False returns.
- 178Making a false report by a railway servant.
- 179Arrest for offences under certain sections.
- 180Arrest of persons likely to abscond, etc.
- 180AInquiry by officer authorised to ascertain commission of offence.
- 180BPowers of officer authorised to inquire.
- 180CDisposal of persons arrested.
- 180DInquiry how to be made against arrested person.
- 180ESearch, seizure and arrest how to be made.
- 180FCognizance by Court on a complaint made by officer authorised.
- 180GPunishment for certain offences in relation to inquiry.
- 181Magistrate having jurisdiction under the Act.
- 182Place of trial.
XVIMiscellaneous§ 183–20018 धाराएँ
- 183अन्य परिवहन सेवाएं प्रदान करने की शक्ति।
- 184स्थानीय अधिकारियों द्वारा रेलवे पर कर लगाना।
- 185रेलवे पर विज्ञापन के लिए कर लगाया जाता है।
- 186सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 187रेलवे की संपत्ति के खिलाफ निष्पादन पर प्रतिबंध।
- 188भारतीय दंड संहिता के अध्याय IX और धारा 409 के प्रयोजनों के लिए रेल कर्मचारियों को लोक सेवक माना जाएगा।
- 189रेलवे कर्मचारियों को व्यापार में संलग्न नहीं होना चाहिए।
- 190रेलवे कर्मचारी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को रेलवे प्रशासन को सौंपने की प्रक्रिया।
- 191अभिलेखों और दस्तावेजों में दर्ज प्रविष्टियों का प्रमाण।
- 192रेलवे प्रशासन को नोटिस आदि की तामील कराना।
- 193रेलवे प्रशासन द्वारा नोटिस आदि की तामील।
- 194जहां नोटिस डाक द्वारा भेजा जाता है, वहां अनुमान लगाया जाता है।
- 195रेलवे प्रशासन का प्रतिनिधित्व।
- 196रेलवे को अधिनियम से छूट देने का अधिकार।
- 197"रेलवे" और "रेलवे कर्मचारी" की परिभाषाओं से संबंधित पूरक मामले।
- 198नियम बनाने की सामान्य शक्ति।
- 199नियम संसद के समक्ष रखे जाएंगे।
- 200निरसन और बचत।
