The Railways Act, 1989 7अध्याय III · Commissioners of Railway Safety
धारा 7 · आयुक्त की शक्तियां।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
केंद्र सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, आयुक्त, जब भी इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए ऐसा करना आवश्यक हो, तो—
(क) किसी रेलवे या उस पर प्रयुक्त किसी रोलिंग स्टॉक में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना;
(ख) रेल प्रशासन को संबोधित लिखित आदेश द्वारा, किसी भी रेल कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है और ऐसे रेल कर्मचारी या रेल प्रशासन से ऐसी पूछताछ के उत्तर या प्रतिफल मांग सकता है, जिसे वह उचित समझे; और
(ग) किसी रेलवे प्रशासन के स्वामित्व वाली या उसके कब्जे या नियंत्रण में मौजूद किसी पुस्तक, दस्तावेज या भौतिक वस्तु के उत्पादन की मांग करना, जिसे वह निरीक्षण के लिए आवश्यक प्रतीत करता है।
(क) किसी रेलवे या उस पर प्रयुक्त किसी रोलिंग स्टॉक में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना;
(ख) रेल प्रशासन को संबोधित लिखित आदेश द्वारा, किसी भी रेल कर्मचारी को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए कह सकता है और ऐसे रेल कर्मचारी या रेल प्रशासन से ऐसी पूछताछ के उत्तर या प्रतिफल मांग सकता है, जिसे वह उचित समझे; और
(ग) किसी रेलवे प्रशासन के स्वामित्व वाली या उसके कब्जे या नियंत्रण में मौजूद किसी पुस्तक, दस्तावेज या भौतिक वस्तु के उत्पादन की मांग करना, जिसे वह निरीक्षण के लिए आवश्यक प्रतीत करता है।
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