The Railways Act, 1989 32अध्याय VI · Fixation of Rates
धारा 32 · रेलवे प्रशासन को कुछ निश्चित दरें वसूलने का अधिकार है।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन किसी वस्तु के परिवहन के संबंध में और निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए,--
(क) स्टेशन-दर-स्टेशन दर उद्धृत करना;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उचित सूचना देने के बाद, किसी स्टेशन-टू-स्टेशन दर को बढ़ाना, घटाना या रद्द करना, बशर्ते कि वह दर न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में लागू की गई स्टेशन-टू-स्टेशन दर न हो;
(ग) ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में लागू की गई शर्तों के अलावा, स्टेशन-दर-स्टेशन दर से जुड़ी शर्तों को वापस लेना, बदलना या संशोधित करना; और
(घ) कोई एकमुश्त दर वसूलना।
(क) स्टेशन-दर-स्टेशन दर उद्धृत करना;
(ख) केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उचित सूचना देने के बाद, किसी स्टेशन-टू-स्टेशन दर को बढ़ाना, घटाना या रद्द करना, बशर्ते कि वह दर न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में लागू की गई स्टेशन-टू-स्टेशन दर न हो;
(ग) ट्रिब्यूनल द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में लागू की गई शर्तों के अलावा, स्टेशन-दर-स्टेशन दर से जुड़ी शर्तों को वापस लेना, बदलना या संशोधित करना; और
(घ) कोई एकमुश्त दर वसूलना।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
