The Railways Act, 1989 152अध्याय XV · Penalties and Offences
धारा 152 · रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने का प्रयास करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
यदि कोई व्यक्ति किसी रेलगाड़ी के किसी भी चलते-फिरते वाहन पर लकड़ी, पत्थर या अन्य कोई वस्तु गैरकानूनी रूप से फेंकता है, गिराता है या टकराता है, जानबूझकर या जानबूझकर यह जानते हुए कि इससे उस वाहन में या उस पर मौजूद किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, या उसी रेलगाड़ी के किसी अन्य चलते-फिरते वाहन में या उस पर मौजूद किसी अन्य व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो उसे आजीवन कारावास या दस वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा।
अपराध एक नज़र में
- अधिकतम दंड
- आजीवन कारावास
- संज्ञेय
- संज्ञेय
- जमानतीय
- अजमानतीय
- समझौता योग्य
- समझौता योग्य नहीं
- विचारण न्यायालय
- सत्र न्यायालय
- संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
- अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है
प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं
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