The Railways Act, 1989 152अध्याय XV · Penalties and Offences

धारा 152 · रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे व्यक्तियों को जानबूझकर चोट पहुंचाना या चोट पहुंचाने का प्रयास करना।

अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से

अपराध एक नज़र में

अधिकतम दंड
आजीवन कारावास
संज्ञेय
संज्ञेय
जमानतीय
अजमानतीय
समझौता योग्य
समझौता योग्य नहीं
विचारण न्यायालय
सत्र न्यायालय
  • संज्ञेय — पुलिस बिना वारंट गिरफ़्तार कर सकती है
  • अजमानतीय — जमानत न्यायालय के विवेक पर है

प्रथम अनुसूची भाग II के नियम से निकाला गया — धारावार सूचीबद्ध नहीं

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