The Railways Act, 1989 93अध्याय XI · Responsibilities of Railway Administrations as Carriers
धारा 93 · मालवाहक के रूप में रेलवे प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, रेलवे प्रशासन किसी भी माल की परिवहन के दौरान हानि, विनाश, क्षति या खराबी, या गैर-वितरण के लिए निम्नलिखित कारणों को छोड़कर किसी भी कारण से उत्तरदायी होगा, अर्थात्:--
(क) ईश्वरीय कृत्य;
(ख) युद्ध का कृत्य;
(ग) सार्वजनिक शत्रुओं का कृत्य;
(घ) कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी, प्रतिबंध या ज़ब्ती;
(ई) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए गए आदेश या प्रतिबंध;
(f) माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति या माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति के एजेंट या सेवक का कार्य या चूक या लापरवाही;
(जी) माल में अंतर्निहित दोष, गुणवत्ता या खराबी के कारण प्राकृतिक गिरावट या मात्रा या वजन में कमी;
(h) गुप्त दोष;
(i) आग, विस्फोट या कोई अप्रत्याशित जोखिम:
बशर्ते कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी हानि, विनाश, क्षति, खराबी या माल की गैर-वितरण उपर्युक्त कारणों में से किसी एक या अधिक के कारण हुई है, तो भी रेलवे प्रशासन हानि, विनाश, क्षति, खराबी या माल की गैर-वितरण के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा, जब तक कि रेलवे प्रशासन यह साबित न कर दे कि उसने माल की ढुलाई में उचित दूरदर्शिता और सावधानी बरती है।
(क) ईश्वरीय कृत्य;
(ख) युद्ध का कृत्य;
(ग) सार्वजनिक शत्रुओं का कृत्य;
(घ) कानूनी प्रक्रिया के तहत गिरफ्तारी, प्रतिबंध या ज़ब्ती;
(ई) केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी या प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में अधिकृत किए गए आदेश या प्रतिबंध;
(f) माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति या माल भेजने वाले या माल प्राप्त करने वाले या पृष्ठांकित व्यक्ति के एजेंट या सेवक का कार्य या चूक या लापरवाही;
(जी) माल में अंतर्निहित दोष, गुणवत्ता या खराबी के कारण प्राकृतिक गिरावट या मात्रा या वजन में कमी;
(h) गुप्त दोष;
(i) आग, विस्फोट या कोई अप्रत्याशित जोखिम:
बशर्ते कि यदि यह सिद्ध हो जाता है कि ऐसी हानि, विनाश, क्षति, खराबी या माल की गैर-वितरण उपर्युक्त कारणों में से किसी एक या अधिक के कारण हुई है, तो भी रेलवे प्रशासन हानि, विनाश, क्षति, खराबी या माल की गैर-वितरण के लिए अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं होगा, जब तक कि रेलवे प्रशासन यह साबित न कर दे कि उसने माल की ढुलाई में उचित दूरदर्शिता और सावधानी बरती है।
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