The Railways Act, 1989 58अध्याय VIII · Carriage of Passengers
धारा 58 · महिलाओं के लिए डिब्बे आदि आरक्षित करना।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
प्रत्येक रेल प्रशासन यात्रियों को ले जाने वाली प्रत्येक ट्रेन में, महिलाओं के विशेष उपयोग के लिए एक डिब्बा या उतनी संख्या में बर्थ या सीटें आरक्षित करेगा, जितनी रेल प्रशासन उचित समझे।
इस धारा पर आपका निजी नोट
यह नोट सिर्फ़ आप देख सकते हैं।
